साक्षरता शिविर में दी वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में वृद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार, उनके भरण पोषण संबंधी अधिकारों की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। बताया गया कि ऐसे असक्षम अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु साठ वर्ष से अधिक हो व उनका पालन पोषण उनकी संतानों द्वारा उचित रूप से नहीं हो रहा हो, तो अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक अधिकारों की मांग के लिए अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। भोजन, कपड़ा व चिकित्सा सुविधाओं को अपनी संतानों से प्राप्त करना अभिभावकों तथा वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि कुमार गुप्त की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बताया गया कि अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक न्यायालय में भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिवक्ता केहर सिंह ने अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक से नशामुक्ति की अपील की। तहसीलदार राजेंद्र बहादुर ने अभिभावक तथा वरिष्ठ नागरिक को शासन द्वारा दी जानी वाली वृद्धावस्था पेंषन व अन्य योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर अधिवक्ता बृजकिशोर जैन व तहसील के कर्मचारीगण व अन्य नागरिक उपस्थित रहे।