लखीमपुर खीरी। जिले की समस्त थोक और फुटकर देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकान और बार अनुज्ञापन की दुकानें 10 मार्च 2020 को होली के दिन बंद रहेंगी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने होली को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर समेत सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं।