लखीमपुर खीरी। एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने 15 वर्ष पुराने 53757 निजी वाहनों (दोपहिया, चारपहिया-गैर परिवहन वाहन) का पंजीयन निलंबित कर दिया है। उन्होंने पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए 27 मार्च 2019 को नोटिस जारी कर 60 दिनों का समय दिया था, लेकिन समय सीमा से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद पंजीयन संख्या यूपी 31 सीरीज से यूपी 31 एच सीरीज तक वाहन स्वामियों ने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है। एआरटीओ ने बताया है कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 के तहत ऐसे वाहनों का सार्वजनिक स्थानों पर संचालन विधि मान्य नहीं है। ऐसे वाहन जनता के लिए खतरा पैदा करेंगे। इसलिए ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। अब इनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।