लखीमपुर। खंभारखेड़ा चीनी मिल में केन ऑपरेटर की दुर्घटना में मौत के मामले पौने दो साल बाद फैसला आया है। सीजेएम प्रमोद सिंह यादव की अदालत ने चीनी मिल के मैनेजर और अध्यासी पर जुर्माना लगाया है।
खंभारखेड़ा चीनी मिल में तीन जनवरी 2023 की रात को 25 फुट की ऊंचाई से गिरकर केन ऑपरेटर राजेश कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार की ओर से सहायक निदेशक कारखाना जगदीश प्रसाद ने अपनी टीम के साथ 18 जनवरी 2023 को खंभार खेड़ा चीनी मिल का मुआयना करते हुए सुरक्षा इंतजामों काे देखा था। इसमें श्रमिकों के सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही बताई थी। रिपोर्ट में सहायक निदेशक कारखाना जगदीश प्रसाद ने बताया कि 25 फुट पर बने केन प्लेटफार्म के दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग नहीं बनाई गई थी। एक ही तरफ रेलिंग बनी थी।
सहायक निदेशक कारखाना जगदीश प्रसाद ने चीनी मिल के दोनों जिम्मेदार अजय शर्मा और राजेश कुमार दुबे को इसके लिए दोषी ठहराया था। सीजेएम अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो दोनों आरोपी अधिकारियों ने जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि उनके खिलाफ जो भी बातें सहायक निदेशक कारखाना ने कही हैं और आरोप लगाए हैं, वह उन्हें स्वीकार करते हैं। उन पर जुर्माना कम से कम लगाया जाए, जिस पर अदालत में दोनों पर जुर्माना लगाया है।