राज्य सरकार ने जनहित में स्टाम्प कमी के वादों के संबंध में समाधान योजना शुरू की है। यह योजना माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2016 में प्रभावी है।
डीएम किंजल सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्टांप कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत होने की दशा में मात्र रु. 1000 के टोकन अर्थदंड के साथ अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जायेगा। शासन की इस समाधान योजना के अंतर्गत अपने वाद के निस्तारण के लिए कलेक्टर स्टांप्स के न्यायालय में एक पक्ष में उपस्थित होकर अपना सहमति प्रस्तुत कर समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।