लखीमपुर खीरी। उधार लिए गए छह सौ रुपये का तकादा करने से नाराज होकर ग्रामीण पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे चिंताराम ने दो हमलावरों को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियेाजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि गोला के बैकुंठा ग्राम निवासी रमेश सिंह से हारजीत की बाजी के दौरान 31 जुलाई 1995 को ग्राम खजुआ निवासी बाजीराम ने छह सौ रुपये उधार लिए थे, जिसका तकादा करने के लिए गोला से रमेश सिंह और राजेंद्र सिंह दो अगस्त 1995 को बाजीराम के गांव खजुआ आए थे। जब बाजीराम ने मना किया तो दोनों ने लाठी से मारकर और तमंचे से फायरिंग कर बाजीराम को घायल कर दिया था। इस मामले में 28 साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद एडीजे चिंताराम ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। संवाद