गौरतलब हो कि बीके गुप्ता ने 24 जनवरी 2014 को मांगी गई जिप्सियों के फिटनेस आदि से संबंधित सूचना न दिए जाने और प्रकरण में कल सुनवाई के पहले दिन दुधवा का पक्ष रखने के लिए किसी अधिकारी के मौजूद न रहने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने चेतावनी भी दी थी। अगले दिन सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की चेतावनी देने के बाद भी गुरुवार को कोई उपस्थित नही हुआ। इस पर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दो दिवसीय सुनवाई के दूसरे दिन कुल 112 मामलों की सुनवाई आयुक्त ने की। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम जनहित में है। उन्होंने कहा कि निश्चित समयावधि में संबंधित विभागाध्यक्ष सूचना आवेदक को देना सुनिश्चित करें।
इस मौके पर प्रभारी डीएम एसपी सिंह, एसपी अखिलेश चौरसिया, एएसपी अष्टभुजा प्रताप सिंह समेत संबंधित सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।