फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lakhimpur Kheri News: तीन हमलावरों को एक साल की कैद, जुर्माना भी

विज्ञापन
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। मारपीट के नौ साल पुराने मामले में जिला जज की अदालत में फैसला सुनाया गया। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने तीन दोषियों को मारपीट के मामले में एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम मरखापुर निवासी इस्लाम सादिक और इरफान ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए वादी मुकदमा के पिता की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। बाद में इलाज के दौरान चोटिल की मौत हो गई थी। इस मामले में खीरी पुलिस ने तीनों हमलावरों के खिलाफ़ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। नौ साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला जज अदालत में सदोष मानव वध के स्थान पर मारपीट के मामले को साबित पाते हुए तीनों हमलावरों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक-एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तिकुनिया हिंसा : क्रॉस केस मामले में सुनवाई आज

लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में बची हुई गवाहियों को लेकर अभियोजन पक्ष की तैयारी जारी है। एडीजे प्रथम सुनील वर्मा की अदालत में राज्य बनाम गुरविंदर सिंह शीर्षक से चल रहे केस में अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है। पिछली सुनवाई में भी गवाह से जिरह पूरी की गई थी। एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े सबूत और गवाहों को अनवरत रूप से अदालत में रखा जा रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे प्रथम की अदालत में लगी हुई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें