लखीमपुर खीरी। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग स्कूलाें की मान्यता के नए नियम जारी किए हैं। अब इन्हें स्कूलाें की तर्ज पर ही संचालित करना होगा। सीसी कैमरे और प्रोजेक्टर की व्यवस्था करनी होगी।
ड्राइविंग स्कूल का भवन, परिसर, कमरे और अन्य व्यवस्थाओं के मानक भी तय किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं न होने पर ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं होगा और न ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिले के मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। व्यवस्थाओं में बदलाव न करने पर संचालित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बंद हो जाएंगे।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार न बताया कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्धारित समय अवधि में व्यवस्थाओं में बदलाव न होने पर यह स्कूल बंद हो जाएंगे। तीन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों ने नए नियमों के हिसाब से व्यवस्थाएं कर ली हैं।
पार्किंग और सिम्युलेटर कक्ष भी बनेगा
नए नियमों में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में हल्के, मध्यम व भारी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। ट्रेनिंग स्कूल में निर्धारित मानक के अनुसार, सिम्युलेटर कक्ष भी बनाना होगा। प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाले वाहनों के संबंध में भी मानक तय किए गए हैं। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षक और प्रशिक्षु ही वाहन में बैठेगा। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ही संचालित किया जाएगा।