आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगी
लखीमपुर खीरी। हाई प्रोफाइल मोहम्मद जुबैर के मामले में सोमवार को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए मोहम्मदी पुलिस की सारी कोशिशें उस वक्त बेकार हो गईं जब उसके न आने की जानकारी मिली। इससे पहले एसीजेएम की अदालत में जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब इस मामले की पत्रावली फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर होगी।
मोहम्मदी पुलिस के द्वारा कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली अर्जी लंबित चल रही थी। अदालती सुनवाई के दौरान एसीजेएम मोहम्मदी कोर्ट में मोहम्मद जुबैर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने के पुलिस को आदेशित किया था। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस ने जवाब दाखिल करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुबैर को तिहाड़ जेल से रिहा किया जा चुका है। ऐसे में सीजेएम की अदालत में इस मामले की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार ही मोहम्मद जुबैर के मामले में स्थानीय अदालत में कार्रवाई होगी। इस पर अदालत में संपूर्ण मामले की पत्रावली फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है।