लखीमपुर खीरी। विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले में 23 अक्तूबर को शराब की दुकानें बंद रहेगी। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि बंदी दिवस के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापियों या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।