लखीमपुर खीरी। जानवरों के लिए चारा लेने गई खेत गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को एडीजे राहुल सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित किशोरी 13 मार्च 2021 की शाम को साढ़े बजे अपने भाई के साथ खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई थी। उसी दौरान एक किसान के फार्म पर काम करने वाले उत्तम कुमार ने किशोरी को पकड़ लिया। उसके भाई को मारपीट कर भगा दिया और किशोरी से दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां ने संपूर्णानगर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी और किशोरी का भी मेडिकल कराया। आरोपी की डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अदालती सुनवाई में अभियोजन की ओर से किशोरी के साथ ही महिला कांस्टेबल राखी रानी, डॉ. श्वेता, बृजेश शर्मा, हेड कांस्टेबल रामशब्द यादव, सीओ राजेश कुमार और संजय नाथ तिवारी के बयान दर्ज कराए। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए उत्तम कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।