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Lakhimpur Kheri News: हत्यारे पति को उम्रकैद, जुर्माना भी

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लखीमपुर खीरी। घरेलू कलह और पत्नी से नाराज़गी के चलते ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतारने के आठ साल पुराने मामले में एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने पति को दोषी साबित पाया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया हेमसिंह निवासी निगम निकेत कुमार ने अपनी पुत्री स्नेहा की शादी मई 2006 में बाबूराम सर्राफ नगर कोतवाली सदर निवासी लव एलकुश पांडे के साथ की थी। शराब के नशे में अक्सर ही झगड़ालू और उग्र स्वभाव वाला लवकुश पांडे अपनी पत्नी स्नेहा के साथ मारपीट करता था। इसी झगड़े के बीच पत्नी मायके चली गई। मायके वालों ने सुलह समझौता कराते हुए 19 जुलाई 2015 को उसे वापस ससुराल भेज दिया था।
21 जुलाई 2015 की रात करीब 10:00 जब स्नेहा के चाचा रमाकांत अपने भतीजी का हाल-चाल लेने पहुंचे तो देखा कि उनका दामाद लव कुश पांडे रक्तरजित अवस्था में बदहवास होकर घर से बाहर निकल कर भाग रहा था। अनहोनी की आशंका में जब वह मकान के भीतर घुसे तो देखा कि उनकी भतीजी स्नेहा को चाकू के हमले से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों को सुनते हुए अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारोपी लव कुश पांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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