लखीमपुर खीरी। दहेज की मांग के चलते नवविवाहिता को प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में एडीजे न्यू एफटीसी अशोक कुमार ने पति, जेठ और ससुर को दोषी पाते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजीसी संदीप मिश्रा ने बताया कि शिवराम ने अपनी बेटी रेणु की शादी 18 फरवरी 2018 को ग्राम तेलियार थाना निघासन निवासी कुलदीप कुमार के साथ की थी। रेणु की मां विमला देवी ने बताया जब वह बेटी को विदा कराने गए तो दहेज में मोटरसाइकिल ना मिलने की बात कहते हुए लड़की को उनके साथ नहीं भेजा। अपमानित करते हुए उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके सामने ही बेटी की पिटाई की गई।
परेशान होकर 6 मई 2018 को नव रेणू ने फंदे पर लटककर जान दे दी थी। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अशोक कुमार ने पति कुलदीप कुमार, जेठ सुरेंद्र कुमार और ससुर मांगू लाल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।