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हत्यारोपी तीन सगे भाइयों सहित चार को उम्रकैद

सार

29 अक्टूबर 2012 की शाम करीब छह बजे लड़की के पिता लल्ला मियां ने अपने भाई मंझले, रियासत और रियासत के पुत्र इरफान के साथ मिलकर बृजेश की गला दबाकर हत्या कर दी। एडीजे अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को हत्या करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुराचार करने के मामले में एडीजे दीपेंद्र कुमार सिंह ने दुष्कर्मी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर साठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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लखीमपुर खीरी। अवैध संबंधों की वजह से की गई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत चार को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को एडीजे अनिल कुमार ने चारों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी को बीस बीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बृजेश के पड़ोस के ही रहने वाली लड़की से संबंध थे। लड़की के पिता ने कई बार विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। 29 अक्टूबर 2012 की शाम करीब छह बजे लड़की के पिता लल्ला मियां ने अपने भाई मंझले, रियासत और रियासत के पुत्र इरफान के साथ मिलकर बृजेश की गला दबाकर हत्या कर दी। ब्रजेश के भाई बलराम ने घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पांच गवाह पेश किए। एडीजे अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को हत्या करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दुष्कर्मी को तीन साल की कैद
लखीमपुर-खीरी। शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुराचार करने के मामले में एडीजे दीपेंद्र कुमार सिंह ने दुष्कर्मी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर साठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बृज किशोर ने एक युवती से शादी करने का प्रलोभन देकर उससे शारीरिक संबंध बना लिए और लगातार उससे दुराचार करता रहा। युवती जब गर्भवती हो गयी तो विवाह करने से मना कर दिया। संवाद
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