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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच साल की जेल

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जानलेवा हमले के मामले में
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दोषी को पांच साल की जेल
- 30 जनवरी 2010 को किराए पर कमरा देने से मना करने पर किया था जानलेवा हमला
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहम्मदी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मदी सुभाष सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले के एक मामले में लगभग 12 वर्ष बाद आरोपी अग्निवेश कहार निवासी शाहजहांपुर को पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिव गोविंद राठौर ने बताया कि मोहल्ला पूर्वी लखपेड़ा गुलौली रोड निवासी भाई लाल मिश्रा के यहां 30 जनवरी 2010 को एक व्यक्ति अचानक घुस आया और उससे कहा कि बाबा मुझे किराए पर एक कमरा चाहिए। भाई लाल ने जब कमरा किराए पर न उठाने की बात कही तो आरोपी ने तमंचा उनके सिर में मार दिया। वहीं भाई लाल पर फायर कर दिया, जो मिस हो गया।
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आवाज सुनकर पड़ोस के उमेश मिश्रा, मुकेश मिश्रा व राजकमल शुक्ला और मोहल्ले के अन्य लोग भी मौके पर आ गए। सबकी मदद से आरोपी को घेरकर पकड़ लिया। आरोपी के पास से कमर में एक हंसिया घुसा हुआ मिला। एक कारतूस एक तमंचा के साथ उपरोक्त लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ कर थाने ले जाया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी अग्निवेश कहार निवासी कटरा बाजार थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर को पांच वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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