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Lakhimpur Kheri News: अवैध रूप से खाद बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज

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लखीमपुर खीरी। बिना वैध लाइसेंस उर्वरक निर्माण और भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने दोषी पाए गए ग्राम जलालपुर निवासी पुरुषोत्तम पुत्र राजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। यह एफआईआर डीएम के अनुमोदन के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दर्ज कराई गई है।
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जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि पांच अगस्त को डीएम के आदेश पर थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेताओं एवं अपेक्स संस्थाओं के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर जांच की गई। गोला की सांसिया कॉलोनी (कुसुमी कॉलोनी) स्थित पुरुषोत्तम पुत्र राजेश निवासी ग्राम जलालपुर के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में फसल ऊर्जा बायो ग्रुप-डीएपी की 154 भरी हुईं बोरियां, कच्चा माल 15-15 क्विंटल मिला।
पैंकिग के लिए ग्रीन सुपर सल्फर 90% के 100 खाली पैकेट (05 किग्रा क्षमता के), रेड रॉट गन्ना स्पेशल के 400 खाली पैकेट (250 ग्राम क्षमता के), ग्लेक्सी पावर के 300 खाली पैकेट (पांच किग्रा क्षमता के), 250 मिलीलीटर क्षमता की 400 खाली बोतलें, बेन्टोनाइट दाना की 06 बोरी (30 किग्रा क्षमता की) बरामद हुईं। इसके अलावा एक बोरी सिलाई मशीन पैकिंग मशीन, उर्वरक एवं सामग्री का भंडारण मिला।
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बताया कि बरामद खाद और खाद बनाने से संबंधित सामग्री के बारे में पुरुषोत्तम से पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। खाद निर्माण से संबंधित कोई अभिलेख भी नहीं दिखाए। प्रतिष्ठान में भंडारित मिली बायो डीएपी का नमूना लेने के बाद बरामद की गई उर्वरक एवं समस्त सामग्री को संदिग्धावस्था के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार सीज करते हुए सील कर दिया।
इसकी सुरक्षा सुपुर्दगी पुरुषोत्तम पुत्र राजेश निवासी ग्राम जलालपुर को दी गई। इसके अलावा लिए गये नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
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