लखीमपुर खीरी। मामूली बात पर पत्नी को मरणासन्न कर देने के मामले में एडीजे चिंताराम ने आरोपी पति को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस केस में बेटे ने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी थी।
अभियोजन पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर निवासी राजेश कुमार सिंह शराब पीकर घर की संपत्ति को बर्बाद कर रहे थे। 13 मार्च 2019 दिन में 12 बजे जैसे ही उसकी पत्नी ईश्वरवती ने शराब पीने से मना किया, राजेश सिंह ने लकड़ी के चैले से पिटाई कर दी। बुरी तरह घायल अवस्था में ईश्वरवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे समय तक चले इलाज के बाद ईश्वरवती की मौत हो गई थी।
मृतक के पुत्र सत्येंद्र सिंह ने मामले की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना के दौरान ही पुत्र हरिओम ने भी पिता राजेश सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में सुनवाई के बाद एडीजे चिंताराम ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए हमलावर राजेश सिंह को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।