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फैसला : मुकदमों में अब जाति-धर्म का उल्लेख नहीं करेंगे अधिवक्ता

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लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ ने अपने सदस्यों से अनुरोध किया है कि अब वह नए मुकदमों में जाति और धर्म का उल्लेख करने से बचें। अनावश्यक रूप से इनका इस्तेमाल न करें।
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जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि वह स्वयं भी अपने सदस्यों से नए मुकदमों में जाति और धर्म का उल्लेख करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से इस संबंध में आम नोटिस भी साथी वकीलों को जारी किया गया है। वहीं महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। उनकी कोशिश होगी कि नए मुकदमों के साथ ही पुराने मामलों में दाखिल होने वाले शपथपत्रों पर अनावश्यक रूप से जाति और धर्म का उल्लेख न किया जाए। जिसके लिए वकीलों ने सहमति जताई है। संवाद
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