कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में दोषी दो अभियुक्तों को अर्थदंड और डेढ़ साल की सजा सुनाई है, अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जबकि दोनों अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद है।
वन अधिवक्ता जियाउल्ला खान ने बताया कि संग्राम सिंह और शेरू निवासी साहबगंज पेशेवर वन माफिया है, जो अन्य मामले में जेल में बंद है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी की अदालत में दोनों अभियुक्त तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर डेढ़ साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई, अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला कारागार से तलब कर आए दोनों अभियुक्तों को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया।