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दो सगे भाइयों को उम्रकैद, जुर्माना भी

Wed, 07 Jan 2015 07:44 PM IST
लखीमपुर खीरी
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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को गला दबाकर मार डालने के मामले में अपर जिला जज एमजी मदार ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्याभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश गुप्ता ने अदालत में बताया कि थाना खीरी के ग्राम सैदापुर सढौना निवासी शत्रोहन यादव ने पुत्री पिंकी की शादी 17 जून 2012 को थाना खीरी के ग्राम सैदापुर निवासी वीरेंद्र यादव के साथ की थी। शादी में अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। 25/26 जुलाई 2012 की रात में पिंकी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका के परिवार वालों ने थाना खीरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में हैरतंगेज मोड़ उस समय आया, जब मृतका के पिता शत्रोहन लाल और भाई राहुल, बहन सुमन, मां कमला देवी ने भी इस केस से पल्ला झाड़ लिया। पुलिस को दिए बयानों से अदालत में मुकरने की वजह से शासकीय अधिवक्ता ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए एडीजे एमजी मदार ने पोस्टमार्टम में मिलीं चोटों और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान को महत्वपूर्ण सुबूत मानते हुए गला दबाए जाने से मृत्यु का होना साबित पाया।  न्यायाधीश एमजी मदार ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर वीरेंद्र और उसके सगे भाई अरविंद यादव को विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पाया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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