चार हत्यारोपियों को दस साल की कैद, जुर्माना
महज 18 रुपए की वसूली के विवाद में ली थी जान
ग्रामीण की महज 18 रुपए की वसूली के लिए पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में स्पेशल जज एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने चार हत्यारोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के केशवापुर निवासी गुडडू ने गांव के ही राजाराम से 18 रुपए उधार लिए थे। जब 30 अक्तूबर 2008 को जब राजाराम ने अपने रुपये वापस मांगे तो गुड्डू ने यह कहकर बाद में रुपये देने की बात कही कि अभी सौ रुपये का नोट हैं इसे तुड़वाने के बाद ही उधारी की रकम अदा कर देगा। आरोप है कि इससे नाराज होकर राजाराम दिनेश उमेद और सहेली ने लाठी- डंडा और लात- घूंसों और ईट पत्थर से गुडडू को मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में गुड्डू के भाई साहब लाल ने चारों हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जं कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद केवल राजाराम और दिनेश के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अदालत में बयानों के बाद उमेद और सहेली की संलिप्तता पाते हुए उन्हें भी 319 सीआरपीसी के अधीन तलब कर लिया था। सुनवाई के दौरान साहबलाल, कांस्टेबिल भारत प्रसाद डाक्टर एसपी सिंह की गवाही के बाद अदालत ने चारों हत्यारोपियों को गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दोषी पाया। सभी को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही प्रत्येक पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।