शहर के एक मोहल्ले में शुक्रवार को एक युवती के आत्मदाह करने के मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया हैै। पुलिस ने आरोपी युवक उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में पुलिस ने सिर्फ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा लगाई हैै, जबकि शारीरिक शोषण के आरोप को दरकिनार कर दिया है। इससे पीड़ित परिवार वालों में रोष है।
शुक्रवार को एक मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय युवती ने प्रेमी के शादी से इंकार किए जाने के बाद केरोसिन डालकर आग लगा ली थी, उसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक शादी का झांसा देकर करीब दो साल से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। घटना से एक दिन पहले गुरुवार की रात को भी युवती आरोपी युवक के घर गई थी, जहां युवक की मां ने शादी से इंकार कर दिया था। इसके बाद युवक भी शादी करने से मुकर गया। प्रेमी के दगा देने से आहत युवती ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक उमेश त्रिवेदी और उसकी मां के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चालान भेजा है। मृतका के पिता के मुताबिक पुलिस ने केस को हल्का करने का प्रयास करते हुए धाराएं कम लगाई हैं, उनका आरोप है कि शारीरिक शोषण की धाराएं नहीं लगाई गईं है।
प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सदर दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका के पिता ने जो तहरीर दी है, उसमें शारीरिक शोषण का जिक्र नहीं है। लिहाजा तहरीर के मुताबिक आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।