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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष कैद, जुर्माना भी

Mon, 08 Jun 2015 06:55 PM IST
लखीमपुर खीरी
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अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को परेशान कर मौत के मुंह में धकेलने के मामले में एडीजे  रामायण शर्मा ने हत्यारोपी पति को दस वर्ष के  कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही हत्यारोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी बोला है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेश सिंह तोमर ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कैमहरा निवासी शमीम ने अपनी लड़की शहरुन्निशा की शादी पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम सेयरहा निवासी नसीम के साथ की थी। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की लर की मांग के चलते शादी के दस महीने बाद ही विवाहिता को घर वालों ने मारपीट कर जला दिया। 29 अप्रैल 2011 को शहरून्निशा की मौत की खबर पर विवाहिता के  परिवारीजन पर ग्राम सेयरहा पहुंचे, पति नसीम सहित ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालती सुनवाई के दौरान मृतका के मायके वालों के साथ ही डॉक्टर एसपी सिंह व तत्कालीन सीओ आरएस गौतम ने अपनी गवाही दर्ज कराई। अदालत ने बारीकी से सुनवाई शुरू की तो सभी तार खुद-ब-खुद जुड़ते चले गए। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए पति नसीम को दहेज मृत्यु के लिए दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
अपनों से छोड़ा साथ फिर भी मिल गया इंसाफ
ससुराल की दहलीज लांघने के महज दस महीने की छोटी अवधि में ही शहरून्निशा की जलकर मौत हो गई। वक्त गुजरने के साथ ही धीरे-धीरे सबकुछ सामान्य होता चला गया, विवाहिता के पिता शमीम, माता जन्नतुन, छोटी बहन शाहना और गांव के ही बृजेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान से पल्ला झाड़ लिया। फिर भी हकीकत अदालती नजरों से छिप नहीं सकी। पोस्टमार्टम में आई मृत्यु पूर्व चोटों और शादी के महज दस महीने की अवधि में जलकर मृत्यु को काफी गंभीर पाया। 
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