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दो दुराचारियों को उम्रकैद, जुर्माना भी

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लखीमपुर खीरी।
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अपर जिला जज कोर्ट नं. दो लालता प्रसाद की अदालत ने दलित महिला के साथ घर में घुसकर दुराचार करने के मामले में दो आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दुराचारियों पर 37-37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला का पति 30 अगस्त 2012 को रिश्तेदारी में गया हुआ था। तभी रात करीब दस बजे गांव के ही संतोष व कमलेश ने अपने अज्ञात साथियों के साथ दलित के घर धावा बोल दिया। आरोप है कि शस्त्र तानकर पहले तो दलित महिला को जान से मारने की धमकी दी, फिर कमलेश ने उसके साथ दुराचार किया। महिला के विरोध करने पर गुप्तांग पर किसी नुकीली चीज से प्रहार कर महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस मामले में विरोध व शोर-शराबे पर जब महिला के जेठ गोकरन पहुंचे तो दुराचारी ने तमंचा लहराते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गए। इस मामले में अदालती सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला के साथ ही उसके जेठ गोकरन, डॉ. मीनाक्षी चौधरी, कांस्टेबल विश्वनाथ व सीओ सिटी डॉ. अखिलेश नरायन सिंह ने अपनी गवाही कोर्ट में दी। इसके बाद अदालत ने दुराचार के आरोपी कमलेश और संतोष को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में 37-37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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