इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट
पुलिस ने आरोपी अंकुर शुक्ला, अमन रोबिंसन, अमरसिंह, सौरभ अवस्थी व रिषभ गोयल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने अंकुर और अमन रोबिंसन को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई और मुचलके पर छोड़ दिया।
एसपीओ एसपी यादव का कहना है कि थाना भीरा पुलिस ने सात साल की कम सजा वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट लाई थी। न्यायिक हिरासत के लिए जब न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल के सामने पेश किया गया। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 41 का पालन करते हुए आरोपियों को वापस कर दिया। बताया गया कि धारा 41 में सात साल से कम सजा पाने वाले अभियुक्तों को जेल नही भेजा जा सकता।
अध्यक्ष के पति ने मांगी माफी
नगर पंचायत भीरा की अध्यक्ष चारू शुक्ला के पति संजय शुक्ला का कहना है कि अति उत्साह में बच्चों ने जो गलती कर दी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी किसी तरह की टिप्पणी या हुड़दंग नहीं करेगा। अगर कोई बवाल करने की सोचता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दी जाएगी।