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निघासन कांड : नाबालिग होने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

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लखीमपुर खीरी। निघासन कांड मामले में बृहस्पतिवार को नाबालिग होने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एडीजे एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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वहीं दूसरे गवाह के रूप में पेश हुए अरविंद कुमार की जिरह जारी है। निघासन सामूहिक दुष्कर्म के बाद दो नाबालिग सगी बहनों की हत्या के मामले में सुनवाई लगातार जारी है। दीपावली की छुट्टियों के बाद जब बृहस्पतिवार को अदालती सुनवाई शुरू हुई तो गवाह अरविंद कुमार दिवंगत किशोरियों के अन्य परिजनों के साथ अदालत में पहुंचे। मुख्य हत्यारोपी सुनील गौतम के अधिवक्ता फिरोज खान ने गवाह अरविंद कुमार से घटनाक्रम और घटनास्थल के बारे में लंबी जिरह की। इसके बाद उन्होंने जिरह समाप्त कर दी।
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दो आरोपी पहले अपचारी घोषित हो
निघासन कांड में दो आरोपी अपचारी किशोर घोषित किए जा चुके हैं। एक आरोपी की पत्रावली सलेमपुर कोन स्थित किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई है तो वहीं दूसरे किशोर की पत्रावली में चार्ज बनाया जा चुका है। तीसरे आरोपी की ओर से नाबालिग अर्जी पर फैसला नहीं आ सका है अदालत ने अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
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