संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। शहर के एक मुहल्ले में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के एक मोहल्ले में चंद्रिका प्रसाद कश्यप किराये पर रहता था। मकान मालिक की करीब तीन साल की एक बेटी है। 2017 की शाम करीब चार बजे जब वह बाहर खेल रही थी तभी चंद्रिका प्रसाद उसे बहला फुसला कर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। मासूम के चिल्लाने पर मां दौड़कर पहुंची और बेटी को छुड़ाया। चंद्रिका प्रसाद को उसी कमरे में बंद करने के बाद 100 नंबर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे को खोल कर आरोपी को पकड़ा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादिनी, पीड़ित बच्ची, डॉ पुष्पलता, महिला सिपाही सेजल शर्मा और विवेचक अशोक कुमार पांडे को बतौर गवाह पेश किया। एडीजे राजेश कुमार मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रिका प्रसाद कश्यप को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, अदालत ने जुर्माने की रकम जमा होने पर उसमे से बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। संवाद