सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
मैलानी। राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बांकेगंज शिखर श्रीवास्तव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा कि कस्बा निवासी विजय सिंह बनाम जनसूचना अधिकारी बीडीओ बांकेगंज के मामले में नियत तिथि को बीडीओ बांकेगंज के प्रतिनिधि हरी लाल राना ने आयोग को अवगत कराया कि अपीलार्थी को 25 जून को सूचनाएं रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा चुकी हैं। किंतु प्रतिवादी पक्ष ने पूर्व में अधिरोपित अर्थदंड के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया। लिहाजा आयोग ने प्रकरण को निस्तारित करते हुए बीडीओ बांकेगंज शिखर श्रीवास्तव पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए इसकी वसूली उनके वेतन से तीन समान किश्तों में करने के निर्देश रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को दिए हैं।