लखीमपुर खीरी। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत कृषि विषय में योग्यता रखने वाले लाभार्थी अपना आवेदन सभी जरूरी अभिलेखों के साथ 24 जुलाई को शाम पांच बजे तक उपलब्ध कराए।
उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि एग्री जंक्शन योजना के तहत जिले में निवास करने वाले कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक पात्र होंगे। बताया कि जिनकी आयु 40 से अधिक एससी-एसटी, महिलाओं को पांच वर्ष की अधिकतम छूट है।
पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। डीडी कृषि ने बताया कि वर्ष 2022-23 में जिन भी कृषि स्नातकों ने आवेदन किया था लेकिन चयन नहीं हुआ उन्हें वर्ष 2023-24 में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संवाद