लखीमपुर खीरी। आगामी तीन मार्च से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं, महाशिवरात्रि और होली आदि त्योहारों ने मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 22 फरवरी से 23 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिकेश चौरसिया ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक दृष्टिकोण से सिखों द्वारा धारण किए जाने वाले कृपाण और सरकारी ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।