लखीमपुर-खीरी। कोरोना खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने जेल में निरुद्ध 138 बंदियों की सूची न्यायालय व शासन को भेजी है। सूची में 32 कैदी भी शामिल हैं। इससे इनकी रिहाई की उम्मीद बढ़ गयी है।
पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। कोरोना संकमण को देखते हुए शीर्ष अदालत ने जेल में बंद कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर जेल में बंद कैदियों को जमानत पर छोड़ने का फैसला लिया है। जेल अधीक्षक आरबी पटेल ने बताया कि खीरी की जेल में 106 ऐसे बंदी हैं जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जिनमें सात साल से कम की सजा है। इन सभी से प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसके बाद न्यायालय निर्णय देगा कि किसे जमानत पर छोड़ा जाए।
32 सजायाफ्ता कैदी भी खीरी जेल में बंद हैं जिनकी लिस्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से इनमें से जिन कैदियों और बंदियों को छोड़ने का आदेश होगा उन्हें छोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि प्रार्थना पत्र के बाद जो बंदी न्यायालय से रिहा किए जाएंगे, उन्हें करीब दो महीने की जमानत पर छोड़ा जाएगा। अभी जेल प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है।