पडरौना। पुलिस प्रशासन के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी करने का परिणाम सामने आया है।
थाना रामकोला में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों भुवेश्वर पुत्र छेदी और ओमकार पुत्र रामजीत परसौनी थाना रामकोला को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास के साथ कुल 2,41,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा दिलाने में थाना रामकोला के विवेचक निरीक्षक राजू सिंह, अभियोजन अधिकारी एसपीपी फूलबदन, न्यायालय प्रतिनिधि अजय गुप्ता, एसओ राजप्रकाश सिंह और पैरोकार यशवंत कुमार का सराहनीय योगदान रहा। संवाद