पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर दो अभियुक्तों को सजा दिलाई है। दोनों को एक वर्ष साधारण कारावास और 10,500 अर्थदंड की सजा हुई है।
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने अहिरौली बाजार थाने में एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त महेंदर सिंह और बबलू सिंह निवासी बैरियां के विरुद्ध न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को एक वर्ष का साधारण कारावास और 10,500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।