पडरौना। किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुग्रीव पटेल को तीन साल की आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 26 अप्रैल वर्ष 2014 को दोपहर में शौच करने गई थी। इस दौरान गांव का सुग्रीव पटेल छेड़खानी करने के बाद दुष्कर्म किया। पुलिस इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर छेड़खानी, दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट का केस दर्ज कर लिया। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट दिनेश कुमार की न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में अपराध न पाते हुए दोषमुक्त कर दिया। छेड़खानी के मुकदमे में तीन साल का साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।