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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ अजहरुद्दीन को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। इसके अलावा दूसरे अभियुक्त विशाल कुशवाहा को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 2,35000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर वर्ष 2024 में भगा ले गया। एक ढाबे पर ले जाकर किशोरी को नशीला पदार्थ पीलाकर अचेत कर दिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ अपने दोस्त अरमान उर्फ अजहरूद्दीन के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में खड्डा थाने पर प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान अदालत साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को सजा बृहस्पतिवार को सुनाई। कोर्ट अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि अपरिपक्व उम्र की लड़कियों के साथ यौन गतिविधियों का एक आघातपूर्ण प्रभाव होता है जो अक्सर जीवन भर बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप बाद में विकार उत्पन्न होते हैं जब तक कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक दृष्टिकोण में ऐसे प्रति संतुलनकारी कारक मौजूद न हो जो आघातपूर्ण प्रभावों के एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सके।
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