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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के केस में सात वर्ष की सजा

Sat, 06 Sep 2025 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय पर 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। टासी देवी पत्नी लखन 23 जनवरी 2011 को तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को उनके लड़के गोबरी को खेत के डिलेवरी पाइप बिछाने के विवाद को लेकर लकड़ी से गंभीर प्रहार कर दिया। इससे गंभीर रूप से घायल गोबरी अचेत होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनंद प्रकाश तृतीय की न्यायालय ने आरोपी रामफल पुत्र गरीब साहनी निवासी बोदरवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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