पडरौना। छह आरोपियों को अपराध व साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को चार साल की कारावास की सजा सुनाई। 26 साल बाद यह अदालत ने फैसला सुनाया है। कसया थाना क्षेत्र के सुखारी छपरा निवासी श्याम देव गोंड़ ने 15 दिसंबर वर्ष 1998 को कसया थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि दीवानी में मुकदमा चल रहा था और मुकदमा में प्रार्थी के पक्ष में आदेश हो गया। उस भूमि पर नींव का निर्माण करा रहा था कि गांव के श्रीकृष्ण उर्फ श्री चौरसिया, केशव चौरसिया, मोतीलाल, मनोज चौरसिया, दिव्य प्रकाश चौरसिया, जयप्रकाश चौरसिया लाठी डंडा लेकर आए और पिटाई करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मुकदमा विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसमें तीन वर्ष की साधारण कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थ दंड व मोतीलाल व मनोज चौरसिया, दिव्य प्रकाश चौरसिया को चार वर्ष व दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया।