पडरौना। आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान नकदी लेकर चलने की सीमा को अब दो लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने -साथ इतनी रकम लेकर चल सकता है। बशर्ते रकम का संपूर्ण कागजी ब्योरा होना चाहिए। जांच होने पर यह ब्योरा चेकिंग टीम को दिखाना होगा। आयकर टीम इस ब्योरे से संतुष्ट होगी तो रकम लेकर जा सकेंगे, अन्यथा धनराशि चुनाव होने तक जब्त रहेगी। इस रकम की आयकर जांच होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आयकर विभाग और जीएसटी में इसके लिए नोडल अधिकारी जिला मुख्यालय पर बनाया गया है।
इसके पहले चुनाव में दो लाख रुपये साथ लेकर चलने की अनुमति निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया था। अब यह रकम बढ़ाकर दस लाख कर दिया गया है। दस लाख रुपये लेकर लोग चल सकते हैं लेकिन साथ में ब्योरा भी रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर रकम फ्रीज कर दिया जाएगा। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि चुनाव में रुपये लेकर जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। एफएसटी टीम इसकी जांच कर रही है। 50 हजार से अधिक रुपये लेकर जाने वालों को भी ब्योरा देना होगा। इसके लिए जिला मुख्यालय पर आयकर विभाग और जीएसटी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ब्योरा नहीं दिखाने वालों का रकम फ्रीज कर जांच की जाएगी। जब से आचार संहिता लगा है, तब से आज तक कोई नकद रकम लेकर जाते हुए नहीं पकड़ा गया है।
ये दस्तावेज जरूरी
-50 हजार या उससे अधिक की रकम का स्रोत दिखाना होगा।
-रकम की बैंक की रसीद, एटीएम की स्लिप अपने साथ जरूर रखें।
-विभागीय नकदी है तो सहमति पत्र होना जरूरी है। जिसका सहमति पत्र है
उसके पास रुपये का स्रोत बताते हुए कागजात होना जरूरी है।
जैसे कितने रुपये, नोटों का प्रकार, उनकी संख्या, बैंक या एटीएम से कब निकाले, उसका विवरण हो।
-किसी से बकाया वसूला है तो व्यापारी का नाम बताना होगा।