पडरौना। दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने आरोपी पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव का ही युवक छेड़ता था। 4 मार्च 2021 को युवक उसको बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शादी का झांसा देकर सुकरौली बाजार के महुआरी चौराहे पर एक मकान में दुष्कर्म किया। युवक ने अश्लील वीडियो बना लिया और पुलिस से शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी देता था। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।
उसके तीन साल बाद 24 जनवरी 2024 बीए की परीक्षा देने जा रही छात्रा से युवक ने जबरदस्ती की तो घर वालों ने इसकी सूचना हाटा कोतवाली को दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस से इस मामले में आख्या मांगी। पुलिस की ओर से दी गई आख्या में बताया कि इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद ने शुक्रवार को मामले की सुनाई करते हुए पीड़ित के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और कोतवाली हाटा को केस दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया।