पडरौना। शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय-सारिणी जारी की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार कराए जाने का निर्देश दिया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने समस्त संस्थानों को निर्देशित किया कि एकेटीयू व बीटीई के नॉन काउंसिलिंग से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें, बल्कि जेईई मेंस, जेईई सीयूपी, सीयूईटी में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी। समस्त संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय है। छात्र संस्था या विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करें।
संस्थाओं को सचेत किया गया है कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें। संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को लंबित न रखें। मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही डीएससी से लॉक की जाए। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाए। वहीं शिक्षण संस्थानों में आईएनओ/एवओआई का बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराने वाले आईएनओ/एचओआई ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे। छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे।