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ऑनलाइन पास मात्र दो दिन के लिए होगा मान्य

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ऑनलाइन पास मात्र दो दिन के लिए होगा मान्य
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पडरौना। एडीएम विंध्यवासिनी राय ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जनपद में निजी साधन से जाने एवं किसी मरीज को हॉस्पिटल जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ने बताया कि ऑनलाइन पास मात्र दो दिन तक ही मान्य होगा। व्यापारी व दवा व्यापारी को भी एक बार आवेदन करने पर मात्र दो दिन की ही अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को जनपद के बाहर विवाह हेतु जाने एवं यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे होने के कारण अपने प्रदेश में जाना चाहता हो तो उसके लिए एडीएम कार्यालय में आवेदन कर मैनुअल अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अनुमति मात्र जाने के लिए ही होगी और आने पर प्रतिबंध होगा। यदि किसी व्यक्ति को जनपद में ही विवाह के लिए अनुमति चाहिये तो अपने तहसील के उप जिलाधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
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