पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मो. रिजवान अहमद ने हत्या के आरोपी अंकित यादव निवासी बनदेली गंज वार्ड नंबर 5 कप्तानगंज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुभाष चौक नगर पंचायत कप्तानगंज निवासी अमीना खातून पत्नी जमील अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 09 जून 2024 को रात करीब 11:40 बजे उसके घर पर उनकेबेटे मो. इसराफील उर्फ जुगनू को खोजते हुए सन्नी शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा अपने साथ चार लोगों को लेकर आया। वे इसराफील को बुलाने लगे। जब इसराफिल बाहर निकला तो सन्नी ने साथियों के साथ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसके इसराफिल की मृत्यु हो गई। तफ्तीश के दौरान अंकित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव का नाम सामने आया। उसने अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।