पडरौना। पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के देवान पोखरा गांव निवासी तिलकधारी सिंह ने अपनी बेटी की शादी हाटा कोतवाली क्षेत्र के पड़री टोला मैनपुरवा गांव में राम सिंह से वर्ष 2004 में की थी। इनकी बेटी के चार बच्चे हैं। 27 अक्तूबर वर्ष 2021 को राम सिंह बंद कमरे में बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। सूचना पर तिलकधारी अपने परिचित के साथ उसके घर पहुंचे तो दरवाजे पर भीड़ थी और कमरे में कुल्हाड़ी के साथ राम सिंह बैठा था और बेटी रीता का शरीर खून से लथपथ था।