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नियमविरुद्ध तरीके से यूरिया बेचने पर सात के लाइसेंस निरस्त

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नियमविरुद्ध तरीके से यूरिया बेचने पर सात के लाइसेंस निरस्त
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पडरौना। कृषि विभाग की तरफ से बुधवार को उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। गड़बड़ी मिलने पर एक रिटेलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने बताया कि उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन के जरिए करने का विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है। बुधवार को मेसर्स विजय कुमार सुशील कुमार सेवरही, मेसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र नौरंगिया, मेसर्स आईएफडीसी कृषक सेवा केंद्र मठिया खड्डा, स्वस्तिक खाद भंडार बाड़ी पुल कसया, मेसर्स सिंह उर्वरक बिक्री केंद्र बहुआस मोतीचक, मेसर्स एआईएफएफ डनीसी कृषक सेवा केंद्र सेवरही और मेसर्स हरिओम खाद भंडार देऊर चौराहा सुकरौली की तरफ से पीओएस मशीन से अपने रिटेलर आईडी से नॉन आधार के जरिए ज्यादा मात्रा में यूरिया बेंची गई है और एफएमएस के प्रविधानों को ध्यान में न रखते हुए मनमाने ढंग से यूरिया उर्वरक की बिक्री की गई है। जिससे इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मालूम होती है। यह उवर्रक नियंत्रण आदेश-1985 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए इनका उर्वरक विक्रय पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यह आदेश दिया गया है कि उर्वरक बिक्री केंद्र पर उपलब्ध स्टॉक का निस्तारण 30 दिन के अंदर करते हुए उनके कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराएं। इसके अलावा पीओएस मशीन उनके कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। यदि निर्धारित अवधि के बाद इन विक्रेताओं को उर्वरक का व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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