पडरौना। तरयासुजान क्षेत्र की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी। तीन आरोपियों ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तरयासुजान क्षेत्र के निवासी वादी ने पुलिस को बताया था कि बीते पांच जुलाई को शाम छह बजे उनकी बहन बगल के गांव दनियाड़ी गई थी। दूध लेकर वापस लौटते समय उनके गांव के तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों की तरफ से सोमवार को जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उन्हाेंने अपराध की गंभीरता, पीड़िता की उम्र व उसके बयान के आधार पर आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।