पडरौना। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम बैंक लिमिटेड से ऋण लेने वाले मृतक किसानों को सिर्फ मूलधन जमा करना होगा। शासन स्तर पर बैंक हित को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। 31 मार्च 2003 के पहले के मृतक किसान इस श्रेणी में आएंगे। 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक का 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2023 तक कर्ज लेने वाले मृतकों को 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ होगा। बैंक के पास ऐसे लोगों का करीब 50 लाख से अधिक का बकाया है। इसकी जानकारी बृहस्पतिवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभापति संतराज यादव ने दिया।