पडरौना। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के उम्मीदवारों को निर्वाचन के दौरान व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने के लिए निर्देश दिया गया। यह जानकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थी की तरफ से निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से सहकारी बैंक, डाकघर समेत अन्य राज्य के किसी भी सरकारी बैंक में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 10,000 से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को इस बैंक खाते से निकासी कर धनराशि व्यय की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोग के लिए अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे। खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराएंगे।