पडरौना। एसडीएम कोर्ट से जारी वारंट में छेड़छाड़ कर दलित को परेशान करने के मामले में जेल भेजे गए दरोगा और दीवान को दो लाख के बंध पत्र पर एससी-एसटी कोर्ट से जमानत मिल गई। दलित की ओर से दाखिल परिवाद कोर्ट में चलता रहेगा।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव निवासी कपिलदेव की 10 फरवरी 2019 को गांव के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने शांतिभंग में चालान किया था। तारीख पर गैरहाजिर होने पर एसडीएम कोर्ट ने कपिलदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कप्तानगंज थाने के तत्कालीन दरोगा भगवान सिंह और दीवान सोमदेव यादव ने जमानती वारंट में कूटरचना कर गैरजमानती वारंट बना दिया और कपिलदेव का चालान कर दिया था।
एसडीएम कोर्ट के आदेश की नकल लेकर कपिलदेव ने एससी-एसटी कोर्ट में दरोगा और दीवान के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने दरोगा और दीवान को वारंट तथा गैरजमानती वारंट कई बार जारी किया। दरोगा और दीवान टाल।मटोल करते रहे। 21 अक्तूबर को दीवान और दरोगा हाजिर हुए तो कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने दो लाख के बंध पत्र पर जमानत दे दी।