मतदाताओं को मतदान के लिए यह रहेंगे विकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। निकाय चुनाव में मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुल 15 विकल्प निर्धारित किए गए हैं। इसमें से कोई एक विकल्प प्रस्तुत कर मतदाता बूथ पर मतदान दे सकेंगे।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी व्यास नारायण उमराव ने बताया कि आयोग की तरफ से लिए गए निर्णय के मुताबिक निकाय चुनाव में मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र न होने की दशा में 15 विकल्पों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकेंगे। इन विकल्पों के नहीं होने पर मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे। वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों की तरफ से जारी फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की तरफ से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेंगे।